दो गैंगेस्टरो को हुई दो वर्ष की सजा

जौनपुर।  अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अशोक कुमार यादव ने मछलीशहर थाने के गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों बादल खरवार व जितेंद्र खरवार निवासी रोहतास बिहार को जुर्म स्वीकारने पर दो वर्ष कारावास व दोनों को पांच- पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया। 

 प्रभारी निरीक्षक मछलीशहर 14 अप्रैल 2019 को मुस्तफा बाजार में मौजूद थे। सूचना मिली की राजू उर्फ सद्दाम एक संगठित गिरोह चलाता है जिसके सक्रिय सदस्य करिया सोनकर, जितेंद्र खरवार, बादल खरवार व अरुण खरवार हैं। इस गैंग का जनता में भय व्याप्त है। यह नकबजनी व अन्य मामलों के अभ्यस्त अपराधी हैं। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी राम प्रसाद सिंह, हरिश्चंद्र सिंह व एसपीओ अजय कुमार त्रिपाठी ने गवाहों का बयान दर्ज कराया। आरोपियों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया। कोर्ट ने आरोपियों को दंडित किया।

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