गवाही देने कोर्ट न आना थानेदार को पड़ा भारी

जौनपुर।  मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे में वारंट के बावजूद थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर को गवाही देने न आना और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना उन्हें भारी पड़ गया। 

अपर सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि सूचना के बावजूद थानाध्यक्ष गवाही देने उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। आरोपित जेल में निरुद्ध है। गवाह के लापरवाही पूर्ण कृत्य के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने गवाह थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर पर पांच सौ रुपये हर्जाना लगाया तथा पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि थानाध्यक्ष के वेतन से पांच सौ रुपये काटकर प्रतिकर का भुगतान विचाराधीन बंदी बालादीन को कराया जाए। अग्रिम कार्रवाई के लिए 31 मार्च तिथि नियत हुई।

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