न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओ व वादकारियों का प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णता प्रतिबंधित


जौनपुर। जनपद न्यायाधीश के प्रशासकीय आदेश द्वारा कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण, वादकारीगण, स्टांप वेंडर एवं उनके क्लर्क का प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णता प्रतिबंधित किया गया। इस दौरान अर्जेंट जमानत प्रार्थना पत्र, जमानत प्रार्थना पत्र, रिमांड की कार्यवाही के लिए जिप्सी सॉफ्टवेयर की सहायता से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की जाएगी। इच्छुक अधिवक्ता/ वादकारीगण अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ जिला न्यायालय द्वारा स्थापित ई-मेल आईडी के जरिए मेल प्रस्तुत कर सकते हैं। लंबित दांडिक एवं सिविल वादों में सामान्य तिथियां नियत की गई है। 28 अप्रैल एवं 29 अप्रैल 2021 के लंबित प्रार्थना पत्रों मे दिनांक 04 मई 2021 एवं 05 मई 2021 की तिथि नियत की गई है।

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