ट्रेंनिग न लेने वाले मतदान कर्मियों पर गिरी गाज

 


जौनपुर ।मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य प्रभारी कार्मिक (पंचायत) निर्वाचन अनुपम शुक्ला ने बताया कि त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन पंचायत-2021 में मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण मां दुर्गा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सिद्धिकपुर में 06 अप्रैल से 09 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया जिसमें 554 कर्मचारी/मतदान कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किए गये, यह कृत्य उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा-12 ख, घ एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-174 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 

अनुपस्थित कर्मचारियों का प्रशिक्षण तिथि का वेतन बाधित करते हुए एवं विभागीय कार्यवाही नियमानुसार कर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-174 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना देने का निर्देश उनके विभागाध्यक्ष को दिया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि 14 अप्रैल को जो मतदान कार्मिक अपने-अपने आवंटित विकास खण्ड में मतदान प्रक्रिया में भाग नही लेंगे तो उनके भी खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी।

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