दूसरे जिले में जाने के लिए वाहनों के ई-पास की अनुमति अनिवार्य

 जौनपुर।  कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के जिलों में 10 मई तक कारोना क‌र्फ्यू लगा दिया गया है। इसके तहत लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए वाहनों के ई-पास की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इस बार मैनुअल पास की अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ई-पास आवेदन करने वाले 40 लोगों को अनुमति दी गई है। अति आवश्यक सेवाओं को अनुमति नहीं लेनी होगी। 

इन्हें पास लेने की नहीं है जरूरत : -यूपी सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कामर्स आपरेशंस, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी।

 ई-पास आवेदन में लगने वाले अभिलेख :
ई-पास बनवाने के लिए यात्रा करने वाले व्यक्ति या मरीज की फोटो, यात्रा करने वाले व्यक्ति या मरीज का आधार, यात्रा करने वाले व्यक्ति या मरीज का नवीनतम चिकित्सा पर्चा। ई-पास को ऐसे करे आवेदन : -ई-पास में फोटो, आधार एवं चिकित्सा पर्चा की साइज 10 केबी से अधिक 100 केबी के अंदर होनी चाहिए एवं फाइल का प्रकार जेपीईजी हो। यूपीईपीएएसएस-2 पर जाकर अप्लाइन ई-पास पर क्लिक करें, उसके बाद मोबाइल नंबर अंकित करने के बाद ओटीपी प्राप्त होगा, उसे अंकित कर पूर्ण फार्म भरें। यदि मरीज या व्यक्ति जनपद के अंदर यात्रा करना चाहता है तो जिला सलेक्ट करें। यदि मरीज या व्यक्ति जनपद के बाहर जनपद में यात्रा करना चाहता है तो एक्रास डिस्ट्रिक्ट सलेक्ट करें। फोटो, आधार व चिकित्सा पत्र अपलोड करें।

इस तरह करें आवेदन -गूगल की साइट पर rahat.up.nic.in खोलेंगें। साइट खुल जायेगी, साइट खुलने पर अप्लाई फॉर ईपास ऑप्शन पर क्लीक करेगे। पहले अपना मोबाइल नंम्बर दर्ज करे। मोबाइल नम्बर दर्ज करने के उपरान्त एक ओ0टी0पी0 प्राप्त होगी। ओ0टी0पी0 डालने के उपरान्त फार्म खुल जायेगा। फार्म भरने के उपरान्त स्कैन हुआ फोटो आई0डी0 प्रूफ डाॅक्टर का पर्चा, कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करके फार्म को समिट करेगे। फार्म समिट करते ही एक रजिस्टर नंम्बर प्राप्त होगा। फार्म समिट करने के तीन घण्टे बाद आपके मोबाइल पर एपू्रव्ड का मैसेज आने पर मैसेज में एक लिंक आयेगा जिस पर क्लीक कर ई-पास डाउनलोड कर प्रिन्ट-आउट निकाला जा सकता है।पोर्टन में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है। जिसमें एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पाॅच कार्मिक हेतु आवेदन कर सकते है।

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