पूर्व विधायक सोमारू राम की बढ़ी मुश्किले, जानिए कोर्ट ने क्या दिया आदेश

 

जौनपुर। केराकत के पूर्व विधायक सोमारू राम पर कानूनी शिकंजा कस गया है। एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने  एक पुराने  मामले में उनके ऊपर जान से मारने की धमकी की धारा बढ़ाने का आदेश दिया है साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में जमानत के लिए 17 सितम्बर 2021 को कोर्ट में खुद हाजिर हो।  

केराकत थाना क्षेत्र के पतौरा गांव के निवासी राजेश राय पुत्र साहबदीन राय पांच मार्च 1999 को कोतवाली में तहरीर दिया कि मैं बारात गया था आज जब वापस लौटा तो मेरी मां रो रोकर भाई दिनेश, भतीजा पंकज को दिखाकर कहने लगी कि शुक्रवार की शाम करीब साढ़े छह बजे सोमारू राम सरोज पूर्व विधायक, पुत्र भरत रम अपने भतीजा जलसा प्रसाद  , वकील यादव पुत्र सुफेर यादव, त्रिभुवन यादव पुत्र राजनरायन, अखिलेश कुमार पुत्र कल्लू एक राय होकर लाठी डण्डा लेकर और सोमारू राम अपनी रिवाल्वर हाथ में लेकर दरवाजे पर आये भाई दिनेश और  पंकज को मारने पीटने लगे। पास पड़ोस के उपेन्द्र कुमार, शिवकुमार और कई लोग इकठ्ठा हो गये तो सभी लोग गाली जान से मारने की धमकी और यह कहते हुए कि मेरी सरकार है तुम लोगो को ठीक कर दूंगा। राजेश आता है तो उसको भी बता देना अब तुम लोगो की जान नही बचेगी। 
पुलिस ने इस मामले में धारा 147,323,504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन विवेचना में 506 की धारा को हटा दिया। इसी मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते चार सितम्बर 2021 को किया । 
कोर्ट ने  आदेश दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 77 ब अन्तर्गत धारा-216 दण्ड प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त सोमारू राम के विरूद्ध विरचित आरोप में धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता की बढोत्तरी की जाती है। पत्रावली का अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त सोमारू राम की जमानत इस मामले में अन्तर्गत धारा-147,323,504 भारतीय दण्ड संहिता में स्वीकृत हुई है। अतः अभियुक्त सोमारू राम को  आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत कर जमानत कराये । पत्रावली दिनांक 17.09.2021 को अग्रिम आदेश एवं प्रार्थनापत्र 80के सुनवाई के लिए पेश हो। 

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