बन्दियों को दी गई विधिक जानकारी

जौनपुर।  उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एम0 पी0 सिंह के संरक्षण एवं अनुमति से बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान कराने हेतु 02 नवम्बर 2021 को जिला कारागार के महिला बैरक का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 

 निरीक्षण के समय पूॅंछे जाने पर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में कुल 1150 बन्दी है, जिनमें पुरूष 1035 महिला 64 तथा 51 अल्पवयस्क हैं। कारागार में निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ कुल 14 बच्चे हैं। महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों के नाश्ता, भोजन आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पूॅंछे जाने पर महिला बन्दियों द्वारा बताया गया कि बच्चों को समय से नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में कोई भी बन्दी गम्भीररूप से बीमार व कोविड मरीज नहीं है। समयपूर्व रिहाई के पात्र बन्दियों को चिन्हित कर उनके प्रार्थना पत्र तैयार कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव, पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिवानी रावत द्वारा धारा 436ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पर जानकारी प्रदान कराते हुए बताया गया कि जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिये उस विधि के अधीन मृत्यु दण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जॉच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिये विनिर्दिष्ट की गयी है, आधे से अधिक की अवधि के लिये निरोध भोग चुका है, वहां उसे परन्तुक के अधीन प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाने का प्रावधान है। सचिव, द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान करायी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी एवं बन्दियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों के पालन हेतु निर्देशित किया गया। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि किसी भी बन्दी को वादों में पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर उनके प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जेल पी0एल0वी0गण को नियमित रूप से सभी बन्दियों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव द्वारा बताया गया कि जेल में निरूद्ध बन्दियों के परिजन जेल प्रशासन को 72 घण्टे के अंदर आरटीपीसी आर जॉंच रिपोर्ट दिखाकर जेल में निरूद्ध अपने परिजन बन्दी से मुलाकात कर सकेगे। बन्दियों हेतु योगा सत्र के आयोजन तथा डेंगू जैसे रोग से बचाव हेतु बैरक व परिसर में फागिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट, पीएलवी गण व अन्य बन्दीगण उपस्थित रहे।

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