विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोपित पति व सास को दो वर्ष का कारावास की सजा

 जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआहीं गांव में विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोपित पति व सास को जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने दो वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध नहीं पाया। 

विवाहिता के पिता मुन्नीलाल निवासी महराजगंज ने पांच जुलाई 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री का विवाह रामजीत बिद से 2010 में हुआ था। पति, सास नन्हका देवी व ससुर बेचन राम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दो बच्चे भी हुए। विवाहिता का शव पांच जुलाई 2016 को रेलवे लाइन के पास पाया गया। वादी का आरोप था कि दहेज के लिए ससुराल वाले उसे मार दिए। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के दुष्प्रेरण की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा बचाव पक्ष से पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला नहीं पाया और आरोपितों को उत्पीड़न की धाराओं में दंडित किया।

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