कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन ने दिया यह आदेश , जाने क्या है नियम

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपन अनुभाग के दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन में वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए तथा महामारी अधिनियम-1897 यथा संशोधित में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। 


    जनपद में स्थापित पी०ए० सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानको/ सुझावो के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सभी पी०ए० सिस्टम सदैव क्रियाशील रहे व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाये। 

           15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये। सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुये स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाय ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मण्डियों/साप्ताहिक को इस प्रकार संचालित किया जाय, जिसमें वहाँ फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मण्डियों/मार्केट को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरित किया जाये। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाये, जिससे एक समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया सके। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4:00 बजे से 8:00 बजे के बीच ट्रकों आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाये। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट /अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 4:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे। निदेशक मंडी परीक्षण सम्बन्धित जनपद के मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग ज्यायेटस के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्ट स्थापित किया जाये तथा मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये।
        उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पान्स हेतु निम्न निर्देश दिये गए हैं। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। पुरातत्व विभाग स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिडियाघर) एवं क्लब में कोविड हैल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे। स्टोरेंट/होटल के रेस्टारेंट/फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। कक्षा-10 तक सभी शैक्षणिक संस्थान 08 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक बन्द रहेंगे। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जाये। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा। आईटी एवं आईटीईएस से सम्बन्धित निजी कम्पनियाँ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तो/ प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी :- बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

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