पुजारी यादव की मौत के मामले में आरोपित तत्कालीन थानाध्यक्ष की जमानत अर्जी को कोर्ट ने किया नामंजूर

जौनपुर।  बक्शा थाने में पुलिस हिरासत में कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी की मौत व लूट के मामले में आरोपित पुलिस कर्मियों में शामिल बक्शा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह की जमानत अर्जी को सीबीआइ कोर्ट लखनऊ की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने बुधवार को नामंजूर कर दी। अदालत ने प्रथमदृष्टया  आरोपित के अपराध को गंभीर करार दिया है। 

 मृत कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी के भाई अजय कुमार यादव की तहरीर पर घटना के संबंध में 12 फरवरी 2021 को बक्शा थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। इसमें पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर लूटपाट का भी आरोप लगाया गया था। तहरीर के मुताबिक 11 फरवरी 2021 को बक्शा पुलिस क्षेत्र के चकमिर्जापुर गांव निवासी कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी को लूट के एक मामले में हिरासत में लेकर थाने ले गई थी। आरोप है कि अपराध कुबूल कराने के लिए पुलिसकर्मियों ने उसकी बर्बरतापूर्ण पिटाई की। उसी दिन देर रात एसओजी टीम पुजारी के घर दबिश देकर 60 हजार रुपये भी लूट ले गई थी। पिटाई से मौत के बाद पुलिसकर्मी पुजारी का शव जिला अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। 
गतवर्ष सितंबर में हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमे की विवेचना सीबीआइ को सौंप दी गई थी। विवेचना के बाद सीबीआइ ने 19 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से 11 को हत्या व आठ को फर्जी दस्तावेज तैयार करने की साजिश का आरोपित किया गया है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी होने पर इनमें से तीन पुलिस कर्मियों सुरेश कुमार सिंह, राकेश कुमार राय व महेश सिंह ने गत सात मार्च को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अगले दिन तीनों की जमानत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर ली। तीनों कागजातों में हेर-फेर करने के आरोपित थे।
सभार - जागरण 

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