8 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने वाले दरिंदे को मिली 10 वर्ष की सज़ा

 जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व महाराजगंज थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास तथा ₹10000 जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने मुकदमा पंजीकृत करवाया की 9 अप्रैल 2018 को शाम 4:30 बजे उसकी 8 वर्षीय पुत्री विद्यालय से पढ़कर घर आ रही थी कि रास्ते में महराजगंज थाना क्षेत्र के आनापुर गांव निवासी लाल चंद पुत्र नन्हकऊ उसे आम के बगीचे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बकरी चरा रही एक अन्य लड़की ने वादिनी को फोन करके घटना की सूचना दिया। वादिनी के पहुंचने पर लालचंद कपड़ा पहन रहा था। शोर मचाने पर वह भाग निकला। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी लालचंद को दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए भादंसं की धारा 376 तथा पाक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया।

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