18 मई तक किराया जमा करे शाहीपुल के दुकानदार, अन्यथा होगी दुकाने सील : C.R.O

जौनपुर। अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व रजनीश राय ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, गुरूधाम मन्दिर परिसर, वाराणसी के पत्र द्वारा शाहीपुल जौनपुर में स्थित दुकानों के संबंध में  उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका  के क्रम में शाहीपुल एवं उससे सम्बद्ध दुकानें उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा शासकीय अधिसूचना संख्या-5753/चार-10(06)/70 1978 के द्वारा संरक्षित घोषित की गई है। 

विभाग द्वारा प्रश्नगत दुकानों का न तो आवंटन किया गया है और न ही किसी भी तरह के किराये की वसूली की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एंव साक्ष्य के आलोक में पोषणीय नही है। उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किये जाने से अब तक किराया वसूली व स्मारक एवं उससे सम्बद्व दुकानों के सम्यक रख-रखाव आदि हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से समुचित व्यस्था का अल्लेख किया गया है। 
 अतः शाहीपुल पर स्थित राज्य पुरातत्व विभाग की दुकानों के दुकानदारों को जिला प्रशासन की ओर से अन्तिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि बकाया समस्त किराया 18 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करके रसीद आदि प्रस्तुत कर दें अन्यथा दुकानों को बन्द कराते हुए सील कराने की शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

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