दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
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जौनपुर। मड़ियाहूं के भवानीपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने वाले पति को जिला जज एमपी सिंह ने आजीवन कारावास व 25 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया। घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता ने दर्ज कराई थी।
अभियोजन के अनुसार वादी ने अपनी लड़की रीना की शादी 21 नवंबर 2017 को फूलचंद से किया था। शादी में सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिया। विवाह के बाद पति, सास, ससुर दहेज में 50 हजार रुपए की मांग को लेकर रीना को प्रताड़ित करते थे। चार सितंबर 2018 को सुबह पांच बजे वादी को सूचना मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। जब वह उसके ससुराल पहुंचा तो देखा बेटी के मुंह व नाक से खून निकल रहा था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के परिशीलन के बाद कोर्ट ने पाया कि मृतका के सिर पर भारी वस्तु से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई। चोट इतनी तेज थी कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने पति फूलचंद को दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।