आयुक्त अजय उप्रेती ने जन सूचना अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक
उन्होंने निर्देशित किया कि आरटीआई से संबंधित सभी सूचना आवेदक को प्रमाणित करने के पश्चात ही उपलब्ध करायें। पत्र अंतरण करने में विलम्ब न करें। अपने प्रतिनिधियों को सही प्राधिकार पत्र के साथ आयोग के समक्ष भेजें। यदि किसी जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 9(2) के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति होने का आदेश दिया जाता है तो वह आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि वह अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध युक्तियुक्त कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी। राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देशित किया कि जनसूचनाधिकारी स्वयं उपस्थित हों या अपने सक्षम वरिष्ठ अधिकारी को भेजें। इसका अनुपालन न करने की स्थिति में कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक शहर शैलेंद्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री, उपायुक्त मरेगा भूपेंद्र सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आरडी यादव, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।