बिजली विभाग ने दी उपभोक्ताओं राहत , 30 जून तक मिलेगी इस योजना का लाभ

जौनपुर। समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 घरेलू एवं एलएमवी-5 (निजी नलकूप) तथा 5 कि.वाट विद्युत भार तक के व एलएमवी- 2 ( वाणिज्यिक)श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में 100 प्रतिशत छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है । यह योजना 01 जून से 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक के योग्य सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान कलेक्शन काउंटर, विद्युत कार्यालय एवं जन सुविधा केंद्र पर कर सकता है अथवा मीटर रीडर ,विद्युत सखी को भी भुगतान कर सकता है । वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय धनराशि (30 अपै्रल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। 

बिल पर लिखा खाता संख्या, फीड करते ही उपभोक्ताओं को समस्त विवरण यथा देय राशि मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि इत्यादि परिलक्षित होगी। उपभोक्ता यदि बिल संशोधन चाहता है तो योजना अवधि के अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता/एसडीओ कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं भी उत्तर प्रदेश पा0 कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.upenergy.in के माई कनेक्शन लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। संबंधित उपखंड अधिकारी/अधिशासी अभियंता का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 7 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एसएमएस के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाए।

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