जीआरपी हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 आरोपी दोषी करार
जौनपुर। बहुचर्चित शाहगंज जीआपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 लोग दोषी पाए गए , सज़ा 8 अगस्त को सुनाई जाएगी।
4 फरवरी 1995 को शाहगंज रेलवे स्टेशन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था , इस गोलीबारी में शाहगंज जीआरपी चौकी पर का सिपाही अजय सिंह मारा गया था , दूसरा सिपाही ललन सिंह, रेलवे कर्मचारी निर्मल वडर्सन और यात्री भरत लाल जख्मी हो गए थे। इसका कत्ल का इल्जाम पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 लोगों पर लगा था । करीब 27 साल चले इस जघन्य हत्याकांड के मुकदमे शनिवार को न्यायालय सभी आरोपियों को दोषी पाया है।
सीबीसीआईडी के अभियोजन अधिकारी मृत्युंज सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में कुल 19 लोगो ने गवाही दी है । इन आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयोग की कार्बाइन समेत अन्य हथियार बरामद हुआ था कोर्ट ने आज सभी को इस मर्डर केश में दोषी पाया है ,सजा 8 अगस्त को सुनाई जाएगी ।
मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान, सहायक शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने की।