आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरूः जिलाधिकारी
लाभार्थी का नाम पेंशन सूची तथा आधार के नाम में अन्तर हो तो पेंशनर का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को फारवर्ड करना है। उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति में मोबाइल नम्बर दर्ज करते हुए पासबुक की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी को जमा कर आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन सूची में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अन्तर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें, अन्यथा आपका डाटा लाक हो जायेगा। जिन लाभार्थियों का डाटा लॉक हो गया है, वह जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रतिदिन फारवर्ड डाटा की विस्तृत रूप से जांच करके नाम में त्रुटि होने पर उस आधार के अनुसार जांच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकार करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नाम की त्रुटि सही करने के 24 घण्टे के बाद लाभार्थी को फिर से पेंशन पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करना होगा तथा आधार का प्रमाणीकरण करना होगा।