आदर्श इण्टर कालेज शम्भूगंज की अधिग्रहित जमीन के नाम पर लाखों का घोटाला

 जौनपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहित जमीन के प्रतिकर का भुगतान फर्जी ढंग से लेने वाले तथाकथित प्रबन्धक व सहायक लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया है। बक्शा थाने में  यह मुकदमा आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत दर्ज हुआ है। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के बसारतपुर निवासी बुलेन्द्र सिंह ने लिखित शिकायत किया कि वह आदर्श इण्टर कालेज शम्भूगंज की सभी जमीन विद्यालय के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वह कालेज के भू-दाता परिवार के सदस्य हैं। विद्यालय की कुछ जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग-56 में अधिग्रहित की गयी है जिसके प्रतिकर का भुगतान 96 लाख 14 हजार 304 रूपये हुआ। बकौल बुलेन्द्र पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त धनराशि विद्यालय के तथाकथित प्रबन्धक मदन सिंह एवं सहायक लिपिक शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शम्भूगंज में खुले खाते के माध्यम से निकाल लिया। इस शिकायत पर थाना पुलिस ने उपरोक्त दोनों के खिलाफ उक्त धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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