दो दारिन्दों को मिली आजीवन कारावास की सजा

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश  (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 9 वर्ष पूर्व मछली शहर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दो आरोपियों को उम्र कैद व ₹17500 अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र के दाउदपुर के ग्राम प्रधान रामनिरंजन बिंद ने 20 दिसंबर 2013 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि बड़ेला ताल नाला स्थित कटाहित खास में 12 वर्षीय लड़की का शव पाया गया है। देखने से प्रतीत हो रहा है की जानवरों से बचने के चक्कर में वह पानी में गिर कर डूब गई है। पुलिस ने विवेचना में पाया कि सिकरारा थाना क्षेत्र के बीवीपुर गांव निवासी समर बहादुर हरिजन उर्फ पप्पू तथा पोखरिया पुर गांव निवासी केसरी प्रसाद यादव उर्फ नाटे लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मैहर देवी मंदिर के पास से 12 वर्षीय मंदबुद्धि लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए और उसके साथ बलात्कार करने के पश्चात हत्या कर दिया और साक्ष्य छुपाने की नियत से उसकी लाश निर्जन स्थान में नाले में फेंक दिया।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों आरोपियों को बलात्कार व हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹17500 अर्थदंड से दंडित किया।

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