जानिए क्यों डीएम ने जिले में लागू किया धारा 144

जौनपुर। परीक्षाएं और त्योहार को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है

जारी प्रेसनोट में उन्होंने बताया है कि वर्तमान में पूर्वाचल विश्वविद्यालय जौनपुर एवं राष्ट्रीय परीक्षा सी०यू०ई० टी० (यू०जी० ) - 2022 एवं विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित होनी है एवं आगामी त्योहारों तथा पिछले दिनों हुये जुमे की नमाज के पश्चात विवाद, अग्निवीर के मुद्दे पर आसन्न विवाद के दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है। विश्वस्त सूत्रों से मुझे यह अवगत कराया गया है कि आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रो के आस-पास स्थित फोटो स्टेट मशीनों से प्रश्न पत्र की छाया प्रति कराकर प्रसारित होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में परीक्षा को स्वच्छ, शुचितापूर्वक संपन्न कराने हेतु उक्त परीक्षा एवं त्योहारों के अवसर पर अराजक तत्वों द्वारा जहाँ एक ओर शांति भंग की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर विशिष्ट / अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गरिमा को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी दशा मे मेरा समाधान हो गया है कि उक्त स्थिति में उपर्युक्त आयोजित परीक्षाओं व त्योहारों के दृष्टिगत जनपद की कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व उसे सकुशल सम्पन्न कराने तथा अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है।


अतः मैं मनीष कुमार वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा 144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् निशेधाज्ञा पारित करता हूँ 1 2 परीक्षा केन्द्रों के आस पास 100 मी0 की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रो का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परिक्षार्थियो को किसी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने की अनुमति नही होगी तथा इसका उल्लघन भा० द०वि० की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।


-6 परीक्षा अवधि मे किसी व्यक्ति / व्यक्तियो द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कर्मी के प्रति आपराधिक / धमकी भरा व्यवहार नही करेगा यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध त्वरित प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अधिनियम में वर्णित सामग्रियों यथा सेलुलर फोन कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल फोन, आई फोन, कैलकुलेटरयुक्त घड़ी व अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री, सादा कागज, कापी, किताबे, नोटस, पत्रिकाएं, खाद्य सामग्री लेकर परीक्षा के अन्दर नहीं जायेगा।


5 कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र के अन्दर या बाहर से किसी भी माध्यम द्वारा किसी प्रकार की अनुचित


सहायता पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा।


6 7 8 परीक्षार्थियों के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षा समाप्ति तक जनपद जौनपुर तथा इसके बाहर जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां से 500 मीटर की सीमा में फोटोस्टेट मशीन की कोई दुकान नही खोली जायेगी।


9 कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, बल्लम, स्टिक या आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही विस्फोटक पदार्थ, गडासा


एवं अन्य धारदार हथियार लेकर भ्रमण करेंगा। केवल प्रशासनिक कार्यो में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी इस प्रतिबंध से


मुक्त रहेंगे। लाठी डन्डे का प्रतिबंधन अंधे एवं विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।


पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई भीड़ एकत्र करेंगा। यह


प्रतिबंध पारम्परिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जुलूसों, जलसों एवं मेला की भीड़ तथा अनुमति प्राप्त किये गये कार्यक्रमो पर


लागू नहीं होगा।


11 12 कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के विस्फोटक पदार्थ, तेज आवाज करने वाला पटाखा को नहीं बजायेगा और न हो बिकी करेगा और न ही जनपद सीमा मे विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी ऐसे स्थान पर किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से ऐसा प्रचार प्रसार नही करेगा, जिससे जातिगत / साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो या पैदा होने की संभावना हो व जनशान्ति, जनसुरक्षा प्रभावित होती हो या प्रभावित होने की सम्भावना हो।


13 कोई भी व्यक्ति किसी भी आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि का निर्माण / संग्रहण नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा, जिससे किसी सम्प्रदाय / जाति / धर्म के व्यक्तियों की भावना को ठेस


14 पहुचें । कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा, जिससे कि लोक परिशांति एवं लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो तथा जनपद मे होने वाले समस्त प्रकार के कार्यक्रम कोविड के अन्तर्गत दिये गये निर्देश के तहत सम्पन्न कराये जायेगें। 15


16 17 कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल या अपने मकान के अन्दर या छतों पर ईंट, पत्थर टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति पर घातक रसायन आदि का प्रयोग करेगा। ARD Dist कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे किसी भी स्थान पर बैठ करने से किसी भी तरह शांति भंग होने की संभावना हो भी आयोजित नहीं करेगा जहां पर आयोजन कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अफवाह किसी भी माध्यम (यथा भोसल मीडिया आदि) से नही गयेगा, जिससे विभिन्न


18 उपरोक्त आदेश जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के दिनांक से दिनांक: 19.10:2022 तक प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त आदेश तुरन्त प्रभावी किया जाना आवश्यक है तथा सभी पक्षों को सुना जाना संभव नहीं है। अतएव उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंण्ड विधान संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय

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