एक दरिंदे को मिली दस वर्ष की सज़ा

वादी मुकदमा द्वारा थाना गौराबादशाहपुर पर लिखित तहरीर 3 जून 2021 इस आशय की दी कि 1 जून 2021 को समय सायं 07:00बजे पीड़िता घर पर अकेली थी। उसके पड़ोस में बारात जा रही थी। बारात के लिए बुक की गयी बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर आशीष यादव पुत्र जोखन यादव ग्राम-पतोरा, थाना-केराकत, जिला जौनपुर द्वारा पीड़िता को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह जाति का चमार है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना- गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर पर अभियुक्त आशीष यादव के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-97/2021, अंतर्गत धारा 376 भा०द०सं० व धारा-3(1) (बी).3 (2) (वी) एस.सी. / एस. टी. ऐक्ट पंजीकृत हुआ।
प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना विवेचक द्वारा सम्पादित की गई। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया।
कोर्ट में गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त आशीष यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 में दस वर्ष के सश्रम कारावास व मु0-10,000 /- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है, अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी वेदप्रकाश तिवारी व रमेश पाल ने किया।