तीन दिन के भीतर तबेला नगर पालिका क्षेत्र से किया जाय बाहर, अन्यथा होगी कठोर कार्रवाई

 

जौनपुर । नगर पालिका परिषद ने नगर क्षेत्र में चल रहे 91 तबेला संचालकों को नोटिस देते हुए कहा कि सभी लोग अपना तबेला तीन दिन के भीतर नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कर दे अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ने अवगत कराया गया है कि उच्चाधिकारियों द्वारा नगर भ्रमण के दौरान देखा गया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित तबेला संचालकों द्वारा अपने गाय व गैस का गोवर सरकारी नाली में बहा रहे हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में पालिका सीमान्तर्गत सर्वेक्षण उपरान्त कुल 91 तबेला संचालकों को चिहिन्त कर नोटिस निर्गत करते हुए मुनादी की कार्यवाही की जा रही है।

           गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली मे बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा 265 / 267 एंव उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 एवं गा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

            उन्होंने सर्वसाधारण को अवगत कराय है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व गैस का गोबर साफ कराते हुए तबेला पालिका सीमा से बाहर स्थापित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उपरोक्त सुसंगत धाराओं के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

Related

जौनपुर 2513167124192917619

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item