अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने का फैसला सराहनीय: अन्ना

 

जौनपुर। दिल्ली हाईकोर्ट का अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानते हुए सेना की तरह पुरानी पेंशन दिये जाने के निर्णय का समाज सेवी जज सिंह अन्ना ने स्वागत किया है। शुक्रवार की सुबह जरौना स्टेशन पर जज सिंह अन्ना के अगुवाई में लोगों ने एक समूह चर्चा करके दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के प्रति जनसमुदाय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।उन्होंने  कहा कि जब बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पैरामिलिट्री के जवानों को सेना की तरह पुरानी पेंशन देने  का निर्णय वृहस्पतिवार को उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा तो उनको इस बात की आत्मीय खुशी हुई। सेना की ही भांति पैरामिलिट्री के जवानों का त्याग और बलिदान जग जाहिर है और इनकों पुरानी पेंशन दिये जाने से हर देशभक्त देशवासी को आत्मीय खुशी होगी। अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने घर परिवार से दूर जंगली, पहाड़ी और सुदूरवर्ती इलाकों में जान की बाजी लगाकर राष्ट्रसेवा करते आ रहे हैं पुरानी पेंशन लागू होने से उन्हें और उनके परिवार को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपने बुढ़ापे के दिन गरिमामयी ढंग से जी सकेंगे।अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने जवानी के दिनों को राष्ट्र की हिफाजत में समर्पित करने वाले जवानों को जीवन पर्यन्त सामाजिक सुरक्षा मिलने से उनका आत्मबल बढ़ेगा और उनका उत्साह वर्धन हो सकेगा। उपस्थित लोगों ने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बिना किन्तु परन्तु किये अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन दिये जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सर माथे चढ़ाना चाहिए।


गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरामिलिट्री के जवानों और अधिकारियों को सशस्त्र बल मानते हुए एन पी एस के अन्तर्गत आने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा अधिकारियों और भविष्य में इन सेवाओं में भर्ती होने वाले जवानों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन दिये जाने का फैसला दिया है।

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