1 मई से 30 जून तक न्यायालय का समय बदला

 जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि शासनादेश 11 अप्रैल 1985 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गर्मी व लू की तीव्रता के दृष्टिगत जौनपुर में 1 मई से 30 जून तक जिलाधिकारी के अधीन सभी माल व फौजदारी के न्यायालय एवं उससे सम्बन्धित कार्यालयों का समय जिसमें न्यायालय का समय प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक तथा 11 बजे से 11.30 बजे तक लंच का समय होगा। न्यायालय से सम्बन्धित कार्यालय यथा-राजस्व अभिलेखागार एवं न्याय अभिलेखागार का समय प्रातः 7.30 से अपरान्ह 2.30 बजे तक होगा। जनपद के अन्य सभी कार्यालयों का समय यथावत रहेगा।

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