ओवर रेटिंग में शराब बियर बेचने वालो पर दर्ज होगा एफआईआर : D.M

 जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी  अनुज कुमार झा द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाये जाने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हेतु आबकारी निरीक्षकों एवं अनुज्ञापियों के साथ बैठक की गयी जिसमें निम्नवत निर्देश दिये गयें। 

 सभी दुकानों पर निर्धारित समस्त प्रविष्टियोंयुक्त नियमानुसार सहजदृश्य साइनबोर्ड लगा हो। सभी दुकानों पर बड़े एवं स्पष्ट शब्दों/अंकों में सहजदृश्य स्थलों पर रेट लिस्ट, व्हाटएप नम्बर- 9454466019 व टोल फ्री नम्बर-14405 एवं चेतावनी स्थायी रूप से अंकित होना अनिवार्य है। सभी थोक एवं फुटकर दुकानों पर लगे हुए सी0सी0टी0वी0 कैमरे बिना किसी बाधा के अनवरत रूप से संचालित हों तथा उसमें मानीटर लगा हो तथा उस सिस्टम में एक माह का स्टोरेज बैकअप भी हो। सी0सी0टी0वी0 कैमरा किसी भी दशा में बन्द नही होना चाहिए कैमरा बन्द होने अथवा मानीटर न लगे होने की दशा में लाइसेंसधारक एवं विक्रेता के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

 इस लिए जिन दुकानों पर इनवर्टर व मानीटर न हो तत्काल प्रभाव से दो दिन में लगवा लें। इसके सत्यापन के लिए टीमें गठित कर दी गयी है। सभी दुकानें निर्धारित दिवसों में नियत समय (प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक) पर ही खुले तथा उसके पूर्व अथवा पश्चात किसी भी दशा में मदिरा की बिक्री न हो और न ही किसी भी दशा में ओवर रेटिंग अथवा डाईलूशन होने पायें अन्यथा की दशा में संबंधित अनुज्ञापी पर विधिक कार्यवाही करते हुए विक्रेता पर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जायेगी। 

 सभी दुकानों के अनुज्ञापी/विक्रेता अपनी दुकान के स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर को अद्यतन पूर्ण रखें तथा स्टाक एवं बिक्री पर गहनता से सतर्क दृष्टि रखें तथा किसी भी दशा में प्रचलित तीब्रता/ब्राण्डों की मदिरा की अनुपलब्धता न होने पाये तथा उनके एकान्तिक विशेषाधिकार क्षेत्र में कही भी, कभी भी अन्य प्रान्त की मदिरा/अवैध मदिरा न बिकने पाये यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसको सभी आबकारी निरीक्षक सुनिश्चित करें कि सभी दुकानों पर प्रचलित सभी ब्राण्डों/तीब्रता की मदिरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो व चुनाव के दृष्टिगत मदिरा की बिक्री निर्धारित सीमान्तर्गत हो। दुकानों से मदिरा की बिक्री पास मशीन से ही हो तथा सभी दुकानों पर यथावश्यक साफ-सफाई हों तथा कोविड या अन्य सक्रमण से बचाव के पर्याप्त उपाय किये जा रहे हों। देशी शराब की समस्त दुकानों पर अनिस्तारित पुराना स्टाक कदापि न हो। विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स का घोषित पुराना स्टाक रोलओवर होकर निर्धारित राजस्व जमा हो तथा उक्त स्टाक पर यथावश्यक नये एम0आर0पी0 का स्टीकर भी चस्पा हों। यह प्रकाश में आया है कि अधिकांश देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर अनुज्ञापनों पर समयान्तर्गत उनके एम0जी0क्यू0/एम0जी0आर0 के सापेक्ष या तो उठान नही हो रहा है अथवा उसके बराबर उठान की ही प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ राजस्वहित के विपरीत है। अतः ऐसे सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अनुज्ञापनों पर उसकी अपेक्षित बिक्री के अनुसार समयान्तर्गत निकासी कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए माह के अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सभी दुकाने अपने निर्धारित अवस्थिति, स्थल एवं चौहद्दी जो उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश के अनुरूप हो, पर ही संचालित हो। सभी आबकारी निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी दुकानों के अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं का चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्घ हो जाय जिससे संबंधित अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओ को नियमानुसार अनुज्ञापन/नौकरनामा के निर्गमन की प्रक्रिया सम्पादित की जा सकें। इस प्रकार लाइसेंस एवं नौकरनामा लाइसेंस हेतु नियमानुसार जारी एवं वैध चरित्र प्रमाण-पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात ही लाइसेंस पोर्टल से जारी करने की प्रक्रिया सम्पादित की जाय। प्रतिदिन सभी तहसीलों में नियुक्त क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभावी प्रर्वतन की कार्यवाही किया जाना जिसमें प्राप्त सूचना/शिकायत वाली दुकानें अथवा कम उठान वाली देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों का गहन निरीक्षण, यथावश्यक हाईवे/सीमान्त रोड़/संदिग्ध मार्गो पर प्रभावी चेकिंग एवं होटल/रेस्टोरेन्ट/ढ़ाबों जिसपर अवैध मदिरा के उपभोग/टैंकर अथवा मदिरा के वाहनों के रूकने की सम्भावना हो, की प्रभावी जांच अनवरत रूप से किया जाय। इसके साथ ही संदिग्ध स्थानों/व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए रूटीन आधार पर जॉच किया जाय। पूर्व में पकडे़ गये अवैधशराब कारोबारियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा यदि चुनाव के दौरान अथवा चुनावी क्षेत्र में ऐसे कारोबारियों की कोई संलिप्तता प्रकाश में आती है तो तत्काल संबंधित के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान में अवैध मदिरा के निर्माण/परिवहन/संचय/बिक्री अथवा वितरण से संबंधित व्यक्तियों/अडड्ों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की गठित संयुक्त टीमों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाय। विभाग द्वारा जनपद जौनपुर एवं विभिन्न तहसील क्षेत्रों में अवैध शराब से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु अनवरत रूप संचालित टेलीफोन नम्बर/कन्ट्रोल नम्बर जिला आबकारी अधिकारी, जौनपुर (सम्पूर्ण जनपद हेतु) 9454465613, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 (सदर तहसील हेतु) 9454466182, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-2 (मड़ियाहूॅ तहसील हेतु) 9454466183, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3 (शाहगंज तहसील हेतु) 9454466184, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-4 (केराकत तहसील हेतु) 9454466185, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-5 (मछलीशहर तहसील हेतु) 9454465824, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-6 बदलापुर (बदलापुर तहसील हेतु) 9454465827 है।

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