भाभी की गोली मारकर हत्या करने वाले देवर को उम्रकैद

 

सूर्यमणि पाण्डेय

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल यादव की अदालत ने 20 वर्ष पूर्व पानी का पाइप ले जाने के विवाद में गोली मारकर भाभी की हत्या करने के आरोपी देवर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए  अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा हरिहरनाथ पाण्डेय निवासी ग्राम हेमा का पूरा (तरहटी) थाना मुंगराबादशाहपुर ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि वह इफ्को फूलपुर में काम करते हैं और वहीं परिवार सहित रहते हैं। गांव में उनकी जमीन है। उनका व दो भाइयों ओंकारनाथ व अमरनाथ का हिस्सा अलग-अलग बंट गया है। उनकी पत्नी राजकुमारी देवी एक हफ्ते से अपने गांव रहकर खेती-बाड़ी का काम करवा रही थीं। 6:30 बजे ओंकारनाथ उनकी जमीन में से पानी का पाइप ले जा रहे थे जिस पर अमरनाथ ने आपत्ति किया। तब राजकुमारी ने कहा कि पानी का पाइप मेरी जमीन से जा रही है। आप क्यों मना कर रहे हैं। इसी बात पर हुए विवाद में आग बबूला होकर अमरनाथ ने लाइसेंसी बंदूक से राजकुमारी को गोली मार दिया। घायलावस्था में स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज में ले जाने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अमरनाथ पाण्डेय को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

Related

जौनपुर 4201020841413335833

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item