आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी मिलने पर पति को हुई पांच वर्ष की सज़ा

जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र के भाऊपुर में विवाहिता की आत्महत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद्र शुक्ल ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिसमें पति रमेश यादव को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास व 15 हजार अर्थदंड से दंडित किया। 

 अभियोजन के अनुसार सभाजीत यादव ने अपनी बेटी शुभांगी की शादी रमेश यादव निवासी भाऊपुर के साथ मई 2014 में की थी। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज में सोने  की चेन व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। 20 नवंबर 2015 को रमेश ने फोन कर बताया कि शुभांगी फांसी लगाकर जान दे दी है। वहां पहुंचे तो देखा कि शुभांगी का शव बरामदे में रखा गया था। वादी का आरोप रहा कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव लटका दिया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद पाया कि दहेज प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विवाहिता ने आत्महत्या किया। कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

Related

JAUNPUR 1397805196907313342

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item