गलत जगह से मांगी जाती हैं सूचना :जिलाधिकारी

 जौनपुर। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जिले के सभी विभागों में जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। किसी व्यक्ति को जिस विभाग से सूचना मांगी जानी हो, जनसूचना अधिकारी, उस विभाग का नाम लिखकर सूचना मांगी जा सकती है। अधिकतर व्यक्तियों द्वारा सूचना किसी अन्य विभाग से मांगी जानी होती है, वे जनसूचना अधिकारी व उस विभाग का नाम न लिखकर अधिकतर जिला सूचना अधिकारी के नाम से अन्य विभागों की सूचना मांगते हैं। जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाएं समाचार पत्र आदि के बारे में मांगी जा सकती है। सूचना मांगने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह अपना मोबाइल नम्बर अवश्य दें।

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