मतदाता निजी वाहन का कर सकता है प्रयोग

  जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि 12 मई को मतदान के दिन कोई मतदाता अपने निजी वाहन से परिवार सहित मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी तक जा सकता है। बशर्ते मतदाता द्वारा किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदाता को ढोने का कार्य न कर रहा हो। यदि ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मतदान केन्द्र पर लाइन लगने पर एक पुरूष मतदाता के मतदान करने के बाद दो महिला मतदाता मतदान करेंगी। विकलांग, वृद्ध व गर्भवती महिला मतदाता को लाइन न लगाकर सीधे बूथ के स्वयंसेवकों द्वारा मतदान कराया जायेगा।

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