
जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बार-बार सूचना देने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित न होने वाले चैकी प्रभारी के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी को पत्र लिखा। दीवानी न्यायालय के सूत्रों के अनुसार शहर कोतवाली में आपराधिक परिवाद संख्या 1677/12 फजीलत बानो बनाम चैकी प्रभारी थाना शहर कोतवाली रूपेश सिंह धारा 323, 504, 452, 427 आईपीसी के तहत दर्ज है। उस मामले में चैकी प्रभारी को सूचना देने के बावजूद भी न्यायालय में न उपस्थित होने पर विद्वान न्यायाधीश अशोक सिंह यादव ने उक्त मुकदमे में निर्गत अजमानतीय अधिपत्र के तामीला न होने के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी को पत्र लिखा।