ग्राम प्रधान और पति ने 45 अपात्रों का बांट दिया इंदिरा आवास
https://www.shirazehind.com/2015/07/45.html
डीएम ने दिया प्रधानपति और सचिव पर प्राथमिकी का आदेश
अभोली विकासखंड के शेरपुर गोपलहां गांव का मामला
भदोही। ग्राम पंचायतों में गरीबों और उनके अधिकारों से साथ माखौल उड़ाया जा रहा है। संभावित पंचायत चुनाव को लेकर वोट की लालच में ग्राम प्रधानों एंव प्रधानपतियों की ओर से गलत कार्य किए जा रहे हैं। इसी तरह का मामला जांच के दौरान अभोली विकासखंड के शेरपुर गोहपलहां का आया है। जहंा सचिव, लेखाधिकारी और महिला ग्राम प्रधान और पति ने 45 अपात्र व्यक्तियों को बीपीएल की फर्जी आईडी लगा आवास आवंटन कर दिया। डीएम के आदेश के बाद जांच में पोल खुलने पर महिला ग्राम प्रधान पति और सचिव संग पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का डीएम ने परियोजना निदेशक को आदेश दिया है। इस मामले को लेकर गांव में हडकंप मच गया है।
2014-2015 में गांव के गरीबों के लिए 84 इंदिरा आवास का आवंटन हुआ था। जिसमें ग्राम प्रधान रजपत्ति देवी और उनके पति लालबहादुर और ग्राम पंचायत सचिव शेषमणि पांडेय की मिली भगत से गरीबों के लिए आंवटित इंदिरा आवास संपंन लोगों को बांट दिया गया। इस मामले की जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिसकी जांच जिसकी जांच सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता को दिया गया था। 30 जून को इसकी जांच पूरी कर कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी गयी। जांच में यह पाया गया कि 84 इंदिरा आवासों में 45 फर्जी लोगों को आवास बांट दिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पात्र बीपीएल लाभार्थियों की आईडी अपात्रों में लगा उन्हें आवास बांट दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने मुख्य विकास अधिकारी को महिला ग्राम प्रधान रजपत्ति देवी उनके पति लालबहादुर के अलावा अभोली विकासखंड के लेखाधिकारी प्रभात कुमार व आरोपी कृष्ण कुमार समेत पांच लोगों को खिलाफ यह आदेश दिया है। सीडीओ आदेश को परियोजना निदेशक ग्राम्य अभिकरण को दिया है। प्राथमिकी अभोली बीडीओ की ओर से दर्ज कराएगी जाएगी। प्राथमिकी कब दर्ज होती है यह देखना है।
अभोली विकासखंड के शेरपुर गोपलहां गांव का मामला
भदोही। ग्राम पंचायतों में गरीबों और उनके अधिकारों से साथ माखौल उड़ाया जा रहा है। संभावित पंचायत चुनाव को लेकर वोट की लालच में ग्राम प्रधानों एंव प्रधानपतियों की ओर से गलत कार्य किए जा रहे हैं। इसी तरह का मामला जांच के दौरान अभोली विकासखंड के शेरपुर गोहपलहां का आया है। जहंा सचिव, लेखाधिकारी और महिला ग्राम प्रधान और पति ने 45 अपात्र व्यक्तियों को बीपीएल की फर्जी आईडी लगा आवास आवंटन कर दिया। डीएम के आदेश के बाद जांच में पोल खुलने पर महिला ग्राम प्रधान पति और सचिव संग पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का डीएम ने परियोजना निदेशक को आदेश दिया है। इस मामले को लेकर गांव में हडकंप मच गया है।
2014-2015 में गांव के गरीबों के लिए 84 इंदिरा आवास का आवंटन हुआ था। जिसमें ग्राम प्रधान रजपत्ति देवी और उनके पति लालबहादुर और ग्राम पंचायत सचिव शेषमणि पांडेय की मिली भगत से गरीबों के लिए आंवटित इंदिरा आवास संपंन लोगों को बांट दिया गया। इस मामले की जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिसकी जांच जिसकी जांच सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारिता को दिया गया था। 30 जून को इसकी जांच पूरी कर कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी गयी। जांच में यह पाया गया कि 84 इंदिरा आवासों में 45 फर्जी लोगों को आवास बांट दिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पात्र बीपीएल लाभार्थियों की आईडी अपात्रों में लगा उन्हें आवास बांट दिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने मुख्य विकास अधिकारी को महिला ग्राम प्रधान रजपत्ति देवी उनके पति लालबहादुर के अलावा अभोली विकासखंड के लेखाधिकारी प्रभात कुमार व आरोपी कृष्ण कुमार समेत पांच लोगों को खिलाफ यह आदेश दिया है। सीडीओ आदेश को परियोजना निदेशक ग्राम्य अभिकरण को दिया है। प्राथमिकी अभोली बीडीओ की ओर से दर्ज कराएगी जाएगी। प्राथमिकी कब दर्ज होती है यह देखना है।