बमबम यादव के घर का नक्शा निरस्त ,कानूनी कार्यवाही करने का आदेश
https://www.shirazehind.com/2015/07/blog-post_469.html
जौनपुर। नगर मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी विकास क्षेत्र ने मुरादगंज गांव में स्थित निशानाथ यादव बमबम के घर के नक्शा को निरस्त कर दिया है। साथ अवर अभियंता को उनके विरूध कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरादगंज गांव के एक व्यक्ति ने सिटी मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी विकास क्षेत्र से शिकायत किया था कि जौनपुर लखनऊ हाईवे पर स्थित मुरादगंज गांव के ग्राम सभा की जमीन अराजी नम्बर 524, 525 पर मानचित्र स्वीकृत कराकर आराजी नम्बर 526 पर भी अतिक्रमण करके मकान बनवा लिया है।
शिकायत की जांच कराया गया तो मामला सच पाये गया। जिस पर आज सिटी मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी विकास क्षेत्र ने आरबीओ एक्ट 1958 की धारा 7 ए का प्रयोग करते हुए स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर दिया। साथ ही अवर अभियंता को उस निर्माण के विरूध कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरादगंज गांव के एक व्यक्ति ने सिटी मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी विकास क्षेत्र से शिकायत किया था कि जौनपुर लखनऊ हाईवे पर स्थित मुरादगंज गांव के ग्राम सभा की जमीन अराजी नम्बर 524, 525 पर मानचित्र स्वीकृत कराकर आराजी नम्बर 526 पर भी अतिक्रमण करके मकान बनवा लिया है।
शिकायत की जांच कराया गया तो मामला सच पाये गया। जिस पर आज सिटी मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी विकास क्षेत्र ने आरबीओ एक्ट 1958 की धारा 7 ए का प्रयोग करते हुए स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर दिया। साथ ही अवर अभियंता को उस निर्माण के विरूध कार्यवाही करने का आदेश दिया है।