राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत का आयोजन 8 अगस्त को
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जौनपुर। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किसी विशिष्ट विषयवस्तु/प्रकरण के सम्बन्ध में मासिक रूप से आयोजित कराया जाय। इस आशय की जानकारी देते हुये अपर जिला जज/सचिव मृदुल मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत का आयोजन 8 अगस्त को बैंक मामले धारा 138 एन.आई. एक्ट वसूली वाद (लम्बित एवं प्रिलिटीगेशन मामले) आदि सेवाओं से सम्बन्धित मामलों को प्रमुखता पदान करते हुये किया जाना है। इसी क्रम में जनपद न्यायाधीश लुकमानुल हक की अध्यक्षता में 8 अगस्त को राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दीवानी, फौजदारी, राजस्व, चकबन्दी, वैवाहिक, उत्तराधिकार, एमएसीपी आदि सभी प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किये जायेंगे। उन्होंने वादकारियों व अधिवक्ताओं से अपील किया कि अपने वादों का निस्तारण 8 अगस्त आयोजित राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत के माध्यम से कराने के साथ ही इस अवसर का लाभ उठावें।