पुजारी हत्याकाण्ड के दो आरोपियों को उम्रकैद
https://www.shirazehind.com/2015/11/blog-post_95.html
मन्दिर प्रापर्टी के विवाद को लेकर हुई थी हत्या
जौनपुर। जनपद के मडि़याहूं कोतवाली थाना क्षेत्र के भुलईपुर गांव में स्थित ऐतिहासिक रामजानकी मन्दिर की प्रापर्टी के मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर मन्दिर के पुजारी रामजीत दास की 23 मार्च 2003 की रात सोते समय लाठियों से मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। हत्यारोपियों में अवध बिहारी निवासी मनीपुर व लल्लन पटेल निवासी भवानीपुर हैं जिन्हें सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नसीर अहमद ने आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी। मृतक का कोई वारिश न होने से जुर्माने की धनराशि सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश हुआ है। मालूम हो कि घटना की प्राथमिकी भुलईपुर गांव के लक्ष्मण राम वर्मा ने मडि़याहूं में दर्ज करायी थी।
जौनपुर। जनपद के मडि़याहूं कोतवाली थाना क्षेत्र के भुलईपुर गांव में स्थित ऐतिहासिक रामजानकी मन्दिर की प्रापर्टी के मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर मन्दिर के पुजारी रामजीत दास की 23 मार्च 2003 की रात सोते समय लाठियों से मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। हत्यारोपियों में अवध बिहारी निवासी मनीपुर व लल्लन पटेल निवासी भवानीपुर हैं जिन्हें सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नसीर अहमद ने आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी। मृतक का कोई वारिश न होने से जुर्माने की धनराशि सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश हुआ है। मालूम हो कि घटना की प्राथमिकी भुलईपुर गांव के लक्ष्मण राम वर्मा ने मडि़याहूं में दर्ज करायी थी।

