पति को सात वर्ष कैद, वादी पर झूठी गवाही का केस दर्ज

 जौनपुर। नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावां गांव में विवाहिता पिंकी को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोपी पति नरेन्द्र चैबे को गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) एमपी सिंह ने 7 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाया। साथ ही जिरह में घटना से मुकरने वाले मृतका के भाई राजेश दूबे (वादी) निवासी उदयचंदपुर थाना केराकत पर कोर्ट ने झूठा साक्ष्य देने का केस दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया। मालूम हो कि वादी राजेश ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी बहन पिंकी की शादी नरेन्द्र चैबे से हुई थी। विवाह के बाद ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल व रूपये की मांग को लेकर प्रताडि़त करते थे। इसी मांग को लेकर 27 अक्टूबर 2011 की शाम ससुराल वाले मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला दिये जिसके चलते 1 नवम्बर 2011 को उसकी मौत हो गयी। सत्र परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पति को उपरोक्त सजा से सुनाया। इसके साथ ही न्यायालय में वादी ने दहेज हत्या की बात से मुकरते हुये पिंकी द्वारा आत्महत्या करने की गवाही दिया जिस पर विद्वान न्यायाधीश श्री सिंह ने वादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिये नोटिस जारी कर दिया।

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