दुराचारी ट्यूटर की जमानत खारिज

  जौनपुर। दीवानी न्यायालय की एक अदालत ने शनिवार को छात्रा के साथ हुये दुष्कर्म के आरोपी ट्यूटर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह जमानत याचिका अपर सत्र न्यायधीश प्रथम बीबी यादव ने खारिज किया है। जानकारी के अनुसार ट्यूटर अनिल श्रीवास्तव चन्दवक थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी छात्रा को ट्यूशन पढ़ाता था। आरोप के अनुसार बीते 13 अप्रैल को छात्रा का अपहरण करके अनिलने मुंह काला किया। इस पर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज किया। यहां उसने जमानत याचिका दायर किया जिस पर विद्वान न्यायाधीश श्री यादव ने मामले को देखते हुये याचिका खारिज कर दिया।

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