भदोही रेल हादसे में स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य संग तीन पर मुकदमा
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भदोही । भदोही जिले में 25 जुलाई को
कैयरमऊ गांव स्थित मानव रहित रेलवे क्रसिंग पर सोमवार को ट्रेन तथा स्कूल
वैन के बीच हुई टक्कर में मौत के शिकार हुए छात्रों के परिजनों की तहरीर पर
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया
है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त घटना में मौत के शिकार हुए छात्रों के
परिजन आदित्य ओझा, अरविंद, अजय मिश्रा, जयशंकर तिवारी, अश्वनी मिश्रा की
तहरीर पर विद्यालय के प्रबंधक कोकीला बरनवाल, सुरेंद्र बरनवाल मालिक,
प्रधानाचार्य एसटी विश्वकर्मा के उपर धारा 109, 304, 336 आइपीसी की धारा व
वहींं चालक राशिद खां के उपर 304, 336, 338 के तहत मुकदमा दर्ज पुलिस
द्वारा किया गया। बताया जाता है कि घटना के बाद उपरोक्त परिजनों द्वारा
पुलिस को संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग
की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से न लेने के फलस्वरूप
परिजन पुलिस अधीक्षक के समक्ष मामला ले गये। जहां पर पुलिस अधीक्षक के
निर्देश के फलस्वरूप देर रात औराई थाने में परिजनों की प्राथमिकी दर्ज कर
ली गई।

