श्रमजीवी ट्रेन बम विस्फोट काण्ड के एक आरोपी के खिलाफ आरोप सिध्द, शनिवार को सुनाई जायेगी सजा

 जौनपुर। 11 वर्ष पूर्व हुए श्रमजीवी ट्रेन बम विस्फोट काण्ड के एक आरोपी के खिलाफ आरोप सिध्द हो गया है। उसे कल सजा सुनाई जायेगी। इस मामले एक अन्य आरोपी का फैसला दो अगस्त को होगा। इस फैसले के मद्देनजर आज पूरा दीवानी न्यायालय पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
28 जुलाई 2005 की शाम करीब सवा पांच बजे जौनपुर जिले के राजा हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग पर श्रमजीवी ट्रेन की जनरल बोगी में अचानक जबरदस्त बम धमाका हुआ। इस धमाके में जौनपुर के अमरनाथ चैबे समेत एक दर्जन यात्रियो के चिथड़े उड़ गये और 18 यात्री बुरी तरह से जख्मी हो गये। इस धमाके की आवाज से केवल इस ट्रेन के यात्री ही नही  बल्की पूरा देश दहल गया था। इस वारदात की तफ्तीश में जुटी टीम ने बंगलादेश के ओबैदुर्रहमान और  आलमगीर उर्फ रोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश यादव ने बताया कि  आज इस केश की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम माननीय बुध्दिराम यादव की अदालत ने आरोपी रोनी को दोष पाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है । फैसला कल सुनाया जायेगा। दूसरे आरोपी ओबैदुर्रहमान पर दो अगस्त को कोर्ट का फैसला आयेगा। इस केश का फैसला आने की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गयी थी। सूबह से पूरे दीवानी न्यायालय परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात करके संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही थी।



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