डबल मर्डर केश में पिता पुत्र को उम्र कैद की सजा

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरविन्द मलिक की कोर्ट ने आज एक डबल मर्डर केश में दोषी पाते हुए पिता पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ चैदह हजार पांच रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है। इस मामले में एक महिला समेत दो अरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बक्शा थाना क्षेत्र के गोविन्दपुर गांव में 30 मार्च 2013 को सुबह नौ बजे ईट उखाड़ने के विवाद हो गया है। इस विवाद में एक पक्ष द्वारा तमंचे से गोली मारकर राहुल और ओमप्रकाश की मौत हो गयी थी।
बक्शा थाना क्षेत्र के गोविन्दपुर निवासी त्रिलोकी नाथ मिश्र ने FIR दर्ज कराया था कि 30/3/2013 को सुबह 9 बजे वह उसका पुत्र राहुल व चचेरा भाई ओमप्रकाश अपना पुराना ईंट उठा रहे थे तभी पड़ोसी घनश्याम मिश्र ; उनके लड़के आदर्श व आशुतोष एवं पत्नी माधुरी ने कहा कि ये ईंट हमारा है । इसी को लेकर वाद विवाद होने पर आशुतोष व माधुरी के ललकारने पर घनश्याम व आदर्श ने राहुल व ओमप्रकाश पर कट्टे से फायर कर दिया तथा आशुतोष ने हाकी से पुष्पा व ओमप्रकाश को मारा । हास्पिटल ले जाते समय राहुल व ओमप्रकाश की मौत हो गई ।आरोपी घनश्याम व आदर्श को सजा सुनाई गई । दोनो के पास के आलाकत्ल भी बरामद हुआ था ।माधुरी व आशुतोष को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया ।।

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