राशन कार्ड के सत्यापन के लिये डीएम ने मातहतों को दिया निर्देश
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जौनपुर।
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम
मिश्र के निर्देशानुसार जिले में प्रचलित अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन
कार्डों के सत्यापन हेतु जिलाधिकारी द्वारा विकास खण्डों में क्षेत्रीय
ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी, लेखपालों व आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की ड्यूटी
लगायी गयी है। इस प्रकार नगर क्षेत्रों में राशन कार्ड के सत्यापन हेतु नगर
पालिका व पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों व आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की
ड्यूटी लगायी गयी है। उक्त सत्यापन कर्मियों द्वारा राशन कार्ड की अपात्रता
व पात्रता की जांच कर सम्पूर्ण कार्यवाही की जानी है। जनपद के कार्डधारकों
से अपेक्षा कि केवल पात्र होने की दशा में ही कार्ड का प्रयोग खाद्यान्न
प्राप्ति हेतु करें। अपात्र होने की दशा में अपात्र राशन कार्ड तहसीलों के
आपूर्ति कार्यालय या जिलापूर्ति कार्यालय में समर्पित करें, अन्यथा उनके
विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये बाजार मूल्य पर खाद्यान्न रिकवरी करायी
जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित पात्रता के मानक के अनुसार भिक्षावृत्ति,
घरेलू काम-काज, जूते चप्पल की मरम्मत, फेरी व खोमचे लगाने, रिक्शा चालक,
कुष्ठ रोग, कैंसर, एड्स से पीड़ित, अनाथ, माता-पिताविहीन बच्चे, कचरा ढोने,
स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर व कुली, पल्लेदार, (भूमिहीन मजदूरों के
परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, परित्यक्त
महिलाएं, परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से
विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है,
आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल
तक के ऐसे कच्चे आवास हो, जो उनकी निजी भूमि पर हो व जिनमें वे स्वयं
निवास करते हों जिनका निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, उन्हें
अनिवार्य रूप से पात्र गृृहस्थी अन्तर्गत शामिल किया जायेगा)। उन्होंने
राशन कार्ड सत्यापन में लगाये कर्मियों से अपेक्षा किया कि राशन कार्ड
सत्यापन में निर्धारित मानक के अनुसार राशन कार्ड सत्यापन करते हुये
अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त किया जाय तथा उनके स्थान पर पात्र पाये जाने
वाले परिवारों का चयन नियमानुसार कराते हुये उनका फार्म भरवाकर समस्त
अभिलेखों के साथ तहसीलों के आपूर्ति कार्यालय व नगर क्षेत्र से सम्बन्धित
सत्यापन कर्मी जिलापूर्ति कार्यालय में सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सचेत किया कि राशन कार्ड सत्यापन कार्य में
किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा अपात्रों का चयन किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण
उत्तरदायी सत्यापनकर्मी पर निर्धारित किया जायेगा। उक्त जानकारी जिलापूर्ति
अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने दी है।

