विधायक ललई यादव की इधर जमानत, उधर पुलिस कस्टडी रिमांड

जौनपुर।  खुटहन उपद्रव में महिला थाना थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोपी विधायक ललई यादव को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उधर विवेचक ने एसीजे एम 4 कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी ने जेल में बयान दिया है कि वे लूटे गए मोबाइल व गाड़ी की चाभी बरामद करा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया जो बुधवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी। आरोपी को जेल से निकालकर बरामदगी के बाद जेल में दाखिल करने का आदेश हुआ। उधर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा जमानत के आदेश पर आरोपी को मंगलवार की शाम ही जेल से रिहा कर दिया गया है। कोतवाल शाहगंज का कहना है कि आरोपी रिहा कैसे हो सकता है। सुबह वह जेल से कस्टडी रिमांड पर उसे ले जाएंगे। प्रश्न यह है कि जेल से रिहा आरोपी को जेल से कस्टडी रिमांड पर कोतवाल कैसे ले सकते हैं।

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