फर्जी नियुक्ति में प्रधानाचार्य के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

 जौनपुर। केराकत शिवमूर्ति बालिका इंटर कालेज में 21 साल पहले हुई फर्जी नियुक्तियों के मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रधानाचार्य और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उक्त इंटर कालेज में सन 1997 में सृजित पद से चार अधिक लोगों की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई थी। नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण करा कर सभी को वेतन का भुगतान भी किया जाने लगा था। उस समय कालेज के प्रबंध संचालक तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक शरद कुमार वर्मा थे। उनके स्थानांतरण के बाद आए जिला विद्यालय निरीक्षक एके ¨सह ने छानबीन में फर्जी पाए जाने पर नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। फर्जी ढंग से नियुक्त अध्यापकों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तत्कालीन लिपिक मुंतजिर हुसैन ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी तो तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक शरद वर्मा ने जवाब दिया कि उनके द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। यदि कोई नियुक्ति की गई होगी तो प्रधानाचार्य ने फर्जी ढंग से कूटरचित हस्ताक्षर कर की होगी। जब मुंतजिर हुसैन ने जानकारी मांगी की क्या इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो पता चला कि नहीं। तब मुंतजिर हुसैन ने गत दिवस कोतवाली में तहरीर दी। इसी के आधार पर पुलिस ने जालसाजी का मुकदमा विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कर लिया।

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