श्रमिकों को मिलेगा श्रम विभाग की 17 योजनाओं का लाभ

जौनपुर। ग्रामीण परिवार के वयस्क मनरेगा श्रमिकों को सौ दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। पहले मनरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के लिए मानव दिवस 50 रखा गया था, जिसको अब बढ़ाकर 90 दिवस कर दिया गया है। अकुशल श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। ऐसे श्रमिकों को श्रम विभाग संचालित 17 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। पहले 50 दिन कार्य करने वाले श्रमिक भी पंजीकरण कराते थे, लेकिन ग्राम्य विकास अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने 26 फरवरी को प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसको कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो श्रमिक 90 दिन से अधिक का कार्य पूर्ण कर लिए हैं। उनका पंजीकरण निर्माण श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में पंजीकरण कराया जाएगा। ताकि श्रम विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधा, आवास सहायता, मातृत्व हितलाभ, निर्माण कामगार बालिका सहायता, शिशु हितलाभ योजना समेत 17 योजनाओं का लाभ पा सकेंगे। श्रमिकों को पंजीकरण कराने के लिए 20 रुपये शुल्क देना होगा तथा 20 रुपये अंशदान जमा करना होगा। अगर श्रमिक चाहता है तो वह एक बार में तीन साल का अंशदान कुल 60 रुपये जमा कर सकता है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं लगेगी। योजना में प्राविधान है कि किसी श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रियां जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हैं और वे योजना में कार्य करते पाए जाते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा।  श्रम विभाग मनरेगा के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की योजना संचालित कर रहा है। इसमें मातृत्व हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विद्यालय योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, आवास सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजन, पेंशन सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना शामिल है।

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