उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमणकारी पर बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश पारित

जौनपुर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार बदलापुर ने चरियाही निवासी अतिक्रमणकारी बंसराज के विरुद्ध बेदखली एवं 10000 क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। बता दें कि क्षेत्र के दुगौली गांव निवासी आशिक अली ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करते हुये चकरोड खाली कराने एवं अतिक्रमणकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग किया था। इस पर उच्च न्यायालय ने बदलापुर तहसील प्रशासन को एक माह के भीतर कार्यवाही का आदेश 12 मार्च 2018 को दिया था जिसमें तहसीलदार बदलापुर ने वाभनपुर से दुगौली तक के चकरोड पर अतिक्रमणकारी बंसराज ने पक्की बाउण्ड्री का निर्माण कर लिया था जिस पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम की रिपोर्ट पर अतिक्रमणकारी को बेदखल करने व 10000 क्षतिपूर्ति व 5 निष्पादन में आरोपित करते हुये आदेश पारित किया है लेकिन अभी तक बेदखली की कार्यवाही न होने से आवेदक ने निराशा व्यक्त किया है।

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