ट्रकों के चालान मामले की विवेचना करे सीबीसीआईडी
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जौनपुर। कोतवाली शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पम्प पर हफ्तों से
खड़े वादी के दो ट्रकों का गोवध में चालान करने एवं एक लाख रूपये की मांग
करने का मामला पुलिस के गले की फांस बन गया है। वादी की याचिका पर हाईकोर्ट
ने मुकदमे की तीन माह में विवेचना कर रिपोर्ट लोअर कोर्ट में सौंपने का
आदेश सीबीसीआईडी को दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को आदेश के त्वरित अनुपालन
का निर्देश भी दिया।
वादी की धारा 156(3) की दरख्वास्त पर सीजेएम के आदेश पर कोतवाल शाहगंज समेत छ: आरोपियों के खिलाफ चोरी, एक्सटार्सन, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। सीओ ने विवेचना शहर कोतवाल को सौंपी। वादी ने शाहगंज कोतवाल के मुलजिम होने का हवाला देते हुए डीजीपी व अन्य उच्चाधिकारियों को दरख्वास्त दी कि स्वयं कोतवाल मुलजिम है, इसलिए विवेचना में हस्तक्षेप कर मुकदमे में लीपापोती करा सकते हैं। इसलिए दौरान विवेचना उनको निलंबित कर विवेचना किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपी जाए। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
वादी की धारा 156(3) की दरख्वास्त पर सीजेएम के आदेश पर कोतवाल शाहगंज समेत छ: आरोपियों के खिलाफ चोरी, एक्सटार्सन, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। सीओ ने विवेचना शहर कोतवाल को सौंपी। वादी ने शाहगंज कोतवाल के मुलजिम होने का हवाला देते हुए डीजीपी व अन्य उच्चाधिकारियों को दरख्वास्त दी कि स्वयं कोतवाल मुलजिम है, इसलिए विवेचना में हस्तक्षेप कर मुकदमे में लीपापोती करा सकते हैं। इसलिए दौरान विवेचना उनको निलंबित कर विवेचना किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपी जाए। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब हाईकोर्ट में याचिका दायर की।