पुलिसकर्मी की संपत्ति कुर्क करने की नोटिस

 जौनपुर।  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने बरसठी थाना क्षेत्र के बेलौनाकला निवासी मुकदमा वादी को थर्ड डिग्री देने के आरोपित पुलिसकर्मी के खिलाफ कुर्की की नोटिस व गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश डीआईजी, वाराणसी रेंज व डीजीपी को दिया है। आरोपित पुलिस कर्मी का वेतन रोकने का आदेश पूर्व में एसएसपी आजमगढ़ को दिया जा चुका है। कोर्ट ने पुलिसकर्मी को विभिन्न धाराओं में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए 18 दिसंबर 2014 को तलब करने का आदेश दिया था लेकिन वर्षों से वारंट के बावजूद वह हाजिर नहीं हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में ही आरोपित के पिता का नाम हरीराम, ग्राम, थाना व जिला चंदौली पता की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया है।
वादी हरगेन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 11 जून 2014 को उसका पड़ोसी से विवाद हो गया था। दोनों पक्ष थाने पर गए। पुलिस ने विपक्षी से नाजायज लाभ लेकर उसे छोड़ दिया और वादी को बैठाए रखा। विपक्षी की शह पर रात 11:00 बजे पुलिसकर्मी कालिका प्रसाद ने उसे पीटकर बेहोश कर दिया। उसे गालियां व जान से मार डालने की धमकी भी दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर पुलिसकर्मी को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में तलब किया लेकिन वह सम्मन व वारंट भेजने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पुलिसकर्मी की संपत्ति कुर्क करने की नोटिस एवं उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस के उच्च अधिकारियों को दिया है। 

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