जीएसटी रिटर्न में भारी बदलाव, व्यापारियों को अब होगी सहूलियतः डा. दिवाकर गुप्ता

जौनपुर। जी.एस.टी. काउन्सिल ने अपनी 31वीं बैठक में प्रत्येक माह खरीद-बिक्री से सम्बन्धित मासिक जीएसटी रिटर्न में भारी बदलाव कर दिया है। इस आशय की जानकारी टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सचिव एवं नेशनल एक्शन कमेटी फार टैक्स प्रोफेशन्लस के डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर डा. दिवाकर गुप्ता एडवोकेट ने दी है। उन्होंने आगे बताया कि अक्टूबर 2019 से फार्म जीएसटी आर-1 के स्थान पर जीएसटी- ए.एन.एक्स.-1 तथा दिसम्बर के लिये जीएसटी-रिट-1 अनिवार्यत लागू कर दिया गया है जबकि सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर के लिये जीएसटी 3 बी भरा जायेगा। डा. गुप्ता ने बताया कि अक्टूबर व नवम्बर के लिये जीएसटी-3 बी के साथ ही जीएसटी- एएनएक्स-1 भरा जायेगा। यह व्यवस्था 5 करोड़ रूपये तक की खरीद-बिक्री करने वाले व्यापारियों के लिये की गयी है। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रूपये से नीचे वाले व्यवसायी के लिये त्रैमासिक रिट-1, 2 तथा रिट-3 निर्धारित किया गया है। इसके साथ त्रैमासिक जीएसटी एएनएक्स-1 तथा एएनएक्स-2 क्रमशः भी त्रैमासिक भरना होगा परन्तु टैक्स प्रत्येक माह फार्म जीएसटी, पीएनटी 08 पर जमा करना होगा। अन्त में श्री गुप्त ने बताया कि फार्मों के इस मकड़जाल में उलझकर करदाता का व्यवसायिक कार्य प्रभावित होगा।

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