तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपितों को 7 वर्ष की सजा

जौनपुर।  बदलापुर थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर गैर इरादतन हत्या करने वाले तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ महेंद्र सिंह ने सात वर्ष कारावास व प्रत्येक को दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मृतक के पुत्र राजेश ने घटना की एफआइआर दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार आरोपितों का वादी के परिवार से रास्ते का विवाद है जिसके संबंध में मुकदमेबाजी चल रही थी। गत 28 दिसंबर 2017 की सुबह वादी की छोटी लड़की मुंह धो रही थी जिससे पानी गिर गया था। रास्ते में गिरा पानी देखकर आरोपी अमृतलाल, भाईलाल, देवी प्रसाद व विक्रम पुत्र अमृतलाल गालियां देने लगे। पिता संतलाल ने गाली देने से मना किया। इस पर नाराज होकर चारों आरोपी वादी के पिता को लात घूंसा से मारने लगे। वादी छुड़ाने गया तो उसे भी मारा। परिवार व आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया। पिता संतलाल को सरकारी हास्पिटल बदलापुर ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व राजेश श्रीवास्तव ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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