वाहनों का रजिस्ट्रेशन हर हाल में 31 मार्च तक करा ले

जौनपुर। सहायक सम्भागीय अधिकारी परिवहन (प्रशासन) ने बताया कि समस्त डीलरों के साथ उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें समस्त डीलरों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा वाहन क्रय कर अन्य जनपद में पंजीकृत कराने हेतु अस्थायी पंजीयन प्राप्त किया गया है, उन्हें अवगत करा दिया जाये कि वे 31 मार्च 2020 के पूर्व प्रत्येक दशा में  वाहन पंजीकृत करा लें। उन्होने कहा कि जनपद में ऐसे वाहन स्वामी जिन्होंने अस्थायी पंजीयन तो करा लिया है, किन्तु अभी तक स्थाई पंजीयन नहीं कराया गया है। ऐसे सभी प्रकरणों में उन सभी वाहन स्वामियों का डाटा बेस है। उनसे यह अनुरोध कर लिया जाये कि वे सम्बन्धित वाहन स्वामी को एस0एम0एस0 प्रेषित करते हुए उनसे दूरभाष पर वार्ता भी करें तथा उन्हें इस निर्णय से अवगत करा दें कि वे अपनी वाहन का स्थायी पंजीयन 31 मार्च 2020 तक प्रत्येक दशा में करा लें अन्यथा उसके पश्चात वाहन का पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। उन्हांेने बताया कि जिनके द्वारा भारत स्टेज-4 श्रेणी की विक्रय की जा रही या विक्रीत ऐसी समस्त वाहनें जिसका पंजीयन नहीं कराया गया है, 31 मार्च 2020 तक प्रत्येक दशा में पंजीकृत करा लें। उक्त तिथि के उपरान्त भारत स्टेज-4 श्रेणी के वाहन का पंजीयन किसी भी स्थिति मंे नहीं किया जायेगा।


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