घरेलू उपयोग की सामग्रियों के वाहनों को न रोका जाय : D.M

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी संपूर्ण लाकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियां यथा गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल ,तेल, डालडा, घी ,रिफाइंड साबुन, टूथपेस्ट समस्त प्रकार के मेवा, आलू समस्त प्रकार की सब्जियां व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार की पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, पशुओं के चारों से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सकीय उपकरणो (सामग्रियो)ं दवाओं, सोडियम, हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल जो फर्श क्लीनर /सैनिटाइजर में प्रयोग किए जाने वाले हैं इनकी गाड़ियों को जनपद के बॉर्डर या जनपद के अंदर लाने ले जाने हेतु प्रतिबंध निषेधाज्ञा से पूर्व मुक्त किया गया है । इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लाकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अंदर आने से या जनपद के अंदर ले जाने से रोका न जाए।


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